पेशेंट फॉर एनवायरनमेंट: हरे पौधों की कटाई पर कठोर दंड के प्रावधान
नई दिल्ली, 25 सितंबर 2025 — भारतीय न्याय संहिता की धारा 378 और 426 के तहत हरे पौधों की अवैध कटाई एक सख्त अपराध है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा विभिन्न राज्यों के वृक्ष संरक्षण कानूनों के अंतर्गत बिना अनुमति के पेड़ काटना भारी जुर्माने और कारावास की सजा का कारण बन सकता है।सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने भी पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पेड़ों की कटाई पर सख्त निगरानी और नियंत्रण के आदेश दिए हैं। हरे पेड़ केवल संपत्ति नहीं बल्कि पर्यावरण संतुलन के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए सरकार द्वारा बिना अनुमति पेड़ काटने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है।सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी निभाते हुए, नागरिकों से अनुरोध है कि पेड़ काटने से पहले संबंधित अधिकारिक संस्थाओं से अनुमति अवश्य प्राप्त करें। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि कानूनी समस्याओं से भी बचा जा सकेगा।सरकार और न्यायालय द्वारा पेड़ों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी से अपील है कि वे कानून का पालन करें और हरियाली बचाने में सहयोग दें।

Author: Chhattisgarhiya News
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