Search
Close this search box.

जनहित याचिका में मुक्तिधाम/श्मशान घाट की दयनीय स्थिति पर उच्च न्यायालय के सख्त निर्देश

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

जनहित याचिका में मुक्तिधाम/श्मशान घाट की दयनीय स्थिति पर उच्च न्यायालय के सख्त निर्देश

बिलासपुर / आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में राज्य के श्मशान घाटों और मुक्तिधामों की खराब हालत को लेकर स्वतः संज्ञान लिया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मृत्यु के बाद शव को सम्मानजनक विदाई देना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है तथा यह राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे मुक्तिधाम व श्मशान घाटों की सफाई एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करें।कोर्ट ने राज्य सरकार, बिलासपुर कलेक्टर व संबंधित पंचायत सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने चेतावनी दी कि श्मशान-स्थलों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर 2025 तय की है।यह फैसला राज्यभर में अंतिम संस्कार स्थलों की व्यवस्था सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

सच्ची बात सिर्फ छत्तीसगढ़िया न्यूज़ के साथ

Leave a Comment

और पढ़ें