

मैनपाट के 12 उचित मूल्य दुकान संचालकों पर FIR के निर्देश
जून माह की खाद्यान्न राशि जमा नहीं करने पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, 2 दिन में पालन प्रतिवेदन मांगा
अंबिकापुर। सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में खाद्य विभाग ने शासकीय उचित मूल्य दुकानों से संबंधित वित्तीय अनियमितता के मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा द्वारा 17 अगस्त 2026 को जारी पत्र में मैनपाट के 12 उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध संबंधित थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने के निर्देश खाद्य निरीक्षक को दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रत्येक माह उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है तथा भंडारित खाद्यान्न की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा किया जाना निर्धारित है। इसके बावजूद मैनपाट क्षेत्र के 12 दुकान संचालकों द्वारा जून 2026 की डीडी राशि अब तक जमा नहीं की गई है।
जिन दुकानों के संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, उनमें कुनिया, रोपाखार, सुपलगा, केसरा, खड़गांव, जामढोदी, कोटछाल, कुदारधि, कलजीवा, पथराई, कुनकुरीखुर्द और नर्मदापुर शामिल हैं।
विभागीय पत्र में जून माह की बकाया राशि के अनुसार कुनिया ₹16,104.62, रोपाखार ₹22,993.79, सुपलगा ₹13,886.47, केसरा ₹16,978.20, खड़गांव ₹17,855.49, जामढोदी ₹14,823.88, कोटछाल ₹20,563.50, कुदारधि ₹11,547.23, कलजीवा ₹12,578.35, पथराई ₹24,088.28, कुनकुरीखुर्द ₹6,457.62 तथा नर्मदापुर ₹19,955.55 राशि का उल्लेख है।
खाद्य शाखा ने मैनपाट के खाद्य निरीक्षक गौर सिंह जात्रे को निर्देशित किया है कि उक्त सभी 12 उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध संबंधित थानों में FIR दर्ज कराई जाए तथा दो दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए।
खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से उचित मूल्य दुकानों के संचालन और खाद्यान्न की राशि जमा करने में लापरवाही बरतने वाले संचालकों में हड़कंप की स्थिति है।
Author: Chhattisgarhiya News
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