

दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया
बतौली पुलिस की त्वरित कार्रवाई, पीड़िता की शिकायत पर तत्काल दर्ज किया गया अपराध
सरगुजा जिले के थाना बतौली पुलिस ने महिला संबंधी अपराध में त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण
प्रार्थिया ने दिनांक 01 सितंबर 2026 को थाना बतौली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम कदनई सुगाझरिया, थाना बतौली निवासी जयप्रकाश पैकरा ने उसे अकेला देखकर, उसके विरोध एवं मना करने के बावजूद जबरन दुष्कर्म की घटना कारित की।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना बतौली में अपराध क्रमांक 113/2026, धारा 296, 351(3), 64(1) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने पीड़िता का कथन दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम के सतत प्रयास से आरोपी जयप्रकाश पैकरा आत्मज सुदामा पैकरा, उम्र 24 वर्ष, निवासी कदनई सुगाझरिया, थाना बतौली को हिरासत में लिया गया।
पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर आरोपी द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया। मामले में आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त अपराध साक्ष्य पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
पुलिस टीम की भूमिका
सम्पूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, प्रशिक्षु उप निरीक्षक शिव कुमार ध्रुव, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट, आरक्षक राजेश खलखो, राकेश एक्का एवं जोगी बड़ा की सक्रिय भूमिका रही।
सरगुजा पुलिस द्वारा महिला एवं बालिका संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है।
Author: Chhattisgarhiya News
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