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शासकीय प्राथमिक शाला परसाडांड के प्रधान पाठक निलंबित

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शासकीय प्राथमिक शाला परसाडांड के प्रधान पाठक निलंबित

अनधिकृत रूप से शाला में अनुपस्थिति होने पर की गई कार्रवाई

अम्बिकापुर 24 अगस्त 2026/ जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला परसाडांड, विकासखंड बतौली के प्रधान पाठक श्री मंगलेश्वर राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई विद्यालय में अनधिकृत अनुपस्थिति, न्यून उपस्थिति तथा प्रधान पाठक के दायित्वों के अपेक्षित निर्वहन में प्रथमदृष्टया गंभीर शिथिलता एवं लापरवाही पाए जाने के आधार पर की गई है।

 

जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री मंगलेश्वर राम दिनांक 13 अक्टूबर 2008 से उक्त विद्यालय में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ हैं। विद्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति अत्यंत न्यून पाई गई। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में दर्ज 20 विद्यार्थियों में से केवल 13 विद्यार्थी उपस्थित मिले। जांच में विद्यालयीन उपस्थिति एवं कर्तव्य निर्वहन को लेकर गंभीर प्रश्न भी सामने आए।

 

कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने के बावजूद पुनः शिकायत प्राप्त होने तथा जांच में विद्यालयीन उपस्थिति एवं कर्तव्य निर्वहन के संबंध में प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई।

 

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मंगलेश्वर राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

 

निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मैनपाट, जिला-सरगुजा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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