गौ तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग, क्षेत्र में बढ़ते मामलों पर जनआक्रोश
बतौली/सरगुजा। आज दिनांक को बतौली से बगीचा मार्ग के बीच ग्राम पंचायत बोदा में एक पिकअप वाहन के माध्यम से 13 गायों को अवैध रूप से झारखंड की ओर ले जाया जा रहा था। ग्रामीणों की सतर्कता के चलते पिकअप वाहन को मौके पर ही रोक दिया गया। इसके पश्चात सभी गायों को ग्रामवासियों एवं सरपंच की उपस्थिति में सुरक्षित रूप से उनके सुपुर्द किया गया। संपूर्ण मामले में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है।
गौरतलब है कि क्षेत्र में हाल के दिनों में गौ तस्करी के कई मामले सामने आए हैं, जिससे आमजन में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद तस्करों पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। जनता यह जानना चाहती है कि आखिर कब तक स्थानीय प्रशासन गौ तस्करी के मामलों में पूर्ण और सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।
जनवरी 2026 की नवीनतम कानूनी स्थिति के अनुसार, गौ तस्करी (Cattle Smuggling) में शामिल वाहनों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों के गौवंश संरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कड़े प्रावधान मौजूद हैं, जिनमें—
तस्करी में प्रयुक्त वाहन की तत्काल जब्ती एवं राजसात,
वाहन मालिक, चालक एवं परिचालक के विरुद्ध एफआईआर तथा 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान,
न्यायालय के निर्णय तक वाहन की रिहाई पर प्रतिबंध,
पकड़े गए गोवंश के चारे एवं देखभाल का खर्च आरोपी से वसूली,
परिवहन विभाग द्वारा वाहन का परमिट एवं पंजीकरण निरस्त किए जाने की कार्यवाही शामिल है।
क्षेत्र की जनता प्रशासन से मांग करती है कि इस मामले में कानून के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, तस्करी में शामिल वाहन को राजसात किया जाए तथा दोषियों के विरुद्ध उदाहरणात्मक दंड सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी रोक लग सके।
Author: Chhattisgarhiya News
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