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कूटरचित दस्तावेज के जरिये आपराधिक षड़यंत्र रचकर सुदखोरी करने के मामले में 04 आरोपी गिरफ्तार

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कूटरचित दस्तावेज के जरिये आपराधिक षड़यंत्र रचकर सुदखोरी करने के मामले में 04 आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर, 10 अक्टूबर 2025 — थाना गांधीनगर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से आपराधिक षडयंत्र रचकर अवैध रूप से ब्याजखोरी (सुदखोरी) करने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल एवं स्टांप पेपर भी जप्त किया है, वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

 

मामले का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 26 जुलाई 2025 को प्रार्थिया अलका सिंह, निवासी नवापारा, गोधनपुर रोड थाना गांधीनगर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी परिचित अनुपमा सिंह से उसने ₹13 लाख उधारी में लिए थे, जिसमें से ₹11 लाख 82 हजार वह वापस कर चुकी थी। बावजूद इसके, अनुपमा सिंह 10 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से ₹18 लाख की मांग कर रही थी और गाली-गलौज व धमकी देकर उसे प्रताड़ित कर रही थी।

 

प्रार्थिया की शिकायत पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 423/25, धारा 296 भा.दं.सं. एवं छत्तीसगढ़ ऋणीयों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई।

 

जांच के दौरान सामने आए तथ्य:

नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर के मार्गदर्शन में की गई विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि आरोपिया अनुपमा सिंह ने अपने साथियों अनुज सिंह, पंकज चौधरी एवं भक्कु राम मुंडा के साथ मिलकर कुल ₹20 लाख की राशि विभिन्न लोगों से 10% मासिक ब्याज दर पर लेकर अवैध रूप से सुदखोरी करने की योजना बनाई थी।

 

इसी राशि में से ₹13 लाख रुपये अलका सिंह को उधार दिए गए और ब्याज सहित राशि की वसूली के लिए प्रार्थिया पर दबाव बनाया जाने लगा। आरोपियों ने षडयंत्र के तहत प्रार्थिया व उसके पति के तीन हस्ताक्षरशुदा कोरे चेक लेकर उनमें मनमानी राशि भर दी तथा एक स्टांप पेपर पर फर्जी अनुबंध तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।

 

जांच में पाया गया कि आरोपियों ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर न्यायालय में उपयोग किया था। इस पर पुलिस ने धारा 61(ख), 318(4), 338, 339(3)(5) बी.एन.एस. के तहत आरोपियों को तलब कर पूछताछ की।

 

पूछताछ में आरोपियों (1) अनुपमा सिंह पिता स्व. गणेश प्रताप सिंह (45 वर्ष), साकिन पटपरिया थाना गांधीनगर, (2) पंकज चौधरी आत्मज स्व. सकलदीप चौधरी (35 वर्ष), साकिन दर्रीपारा थाना मणिपुर, (3) भक्कु राम मुंडा पिता मोहन राम मुंडा (40 वर्ष), साकिन दर्रीपारा थाना मणिपुर, (4) अनुज सिंह आत्मज हरि नारायण सिंह (43 वर्ष), साकिन मायापुर थाना अंबिकापुर) ने अपराध स्वीकार किया।

उनके मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त मोबाइल और फर्जी स्टांप पेपर जप्त किया गया।

थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई, जिसमें उप निरीक्षक नवल किशोर दुबे, महिला आरक्षक प्रिया रानी एवं आरक्षक अतुल शर्मा की सक्रिय भूमिका रही।

पुलिस के अनुसार प्रकरण के अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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