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भूमि पंजीयन (रजिस्ट्री) प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं शिकायतों की रोकथाम के लिए कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

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भूमि पंजीयन (रजिस्ट्री) प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं शिकायतों की रोकथाम के लिए कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

अम्बिकापुर 16 जुलाई 2026/ कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा भूमि के पंजीयन (रजिस्ट्री) प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं जनदर्शन कार्यक्रम में प्राप्त हो रही शिकायतों के निराकरण के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।

 

जारी आदेश के अनुसार जिला स्तरीय जनदर्शन कार्यक्रम में कई बार भूमि के पंजीयन (रजिस्ट्री) के संबंध में विक्रेता अथवा क्रेता पक्ष से अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए उप पंजीयक अम्बिकापुर एवं सीतापुर को आदेशित किया गया है कि किसी भी भूमि स्वामी का विक्रय पंजीयन (रजिस्ट्री) के समय क्रेता, विक्रेता, गवाह, दस्तावेज लेखक तथा क्रेता विक्रेता के वृद्ध होने पर उनके रिश्तेदार अथवा उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही विक्रय पत्र का पंजीयन किया जाए।

 

आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि पंजीयन से पूर्व उप पंजीयक क्रेता, विक्रेता एवं उपस्थित गवाहों से विक्रय पत्र निष्पादन के संबंध में उनके समक्ष विक्रय की जा रही भूमि का खसरा, रकबा तथा भूमि का विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है अथवा नहीं, इसकी पूरी तरह तस्दीक करने के उपरांत ही विक्रय पत्र का पंजीयन करेंगे।

 

आदेशानुसार यदि भूमि के पंजीयन के दौरान उपरोक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अनाधिकृत व्यक्ति पंजीयन कार्यालय अम्बिकापुर अथवा सीतापुर में उपस्थित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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