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ग्राम भिट्टीकला के भूमि संबंधी प्रकरण में आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय पर लगी रोक

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ग्राम भिट्टीकला के भूमि संबंधी प्रकरण में आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय पर लगी रोक

अम्बिकापुर 19 मई 2026/ कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा ग्राम भिट्टीकला तहसील अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 782, 783 एवं 790 रकबा कुल 1.271 एकड़ भूमि के संबंध में प्राप्त आवेदन पर सुनवाई करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने तथा यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

 

जारी अदेशानुसार आवेदिका श्रीमती सावित्री यादव बेवा स्व. बंधन यादव निवासी भिटठीलकला महुवाटिकरा तहसील अम्बिकापुर द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम भिटठीकला तहसील अम्बिकापुर मे भूमि खसरा कमांक 782, 783, 790 रकबा क्रमशः 0.680, 0.502, 0.089 कुल रकबा 1.271 हे. भूमि स्थित है। आवेदिका व अनावेदक कमांक-01 पुष्पा अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल निवासी मालती लाईफ स्टाईल महोबा बाजार कोटा रोड रायपुर (छ.ग.) के मध्य उपरोक्त भूमि मे से मात्र 24 डिसमिल भूमि को राशि 3.00 लाख रूपये प्रति डिसमिल के दर पर कुल 72.00 लाख रूपये मे विकय का सौदा हुआ था, परंतु अनावेदक कमांक 02 से 06 अनावेदक कमांक (2) सागर विश्वकर्मा आ. अज्ञात (3) डोमन राजवाड़े आ. प्रभु (4) जीतन विश्वकर्मा आ. अज्ञात (5) आशीष उर्फ बाबा आ. अज्ञात एवं संजय गुप्ता आ. बसंतलाल गुप्ता सभी निवासी भिटठीकला महुआटिकरा तहसील अम्बिकापुर के साथ षड़यंत्र करते हुये आवेदिका के स्वामित्व की सम्पूर्ण रकबा 1.271 हे. (3.14 एकड़) भूमि का धोखाधड़ी करते हुये फर्जी विकय पत्र दिनांक 15.05.2026 को निष्पादित करा लिया गया है। अतः अनावेदकगण के विरूद्ध तत्काल संबधित थाने मे प्राथमिकी दर्ज कराते हुये आवेदिका के आवेदन के संबध मे समुचित कार्यवाही की जावे।

 

आवेदिका के आवेदन के संदर्भ मे आवेदिका को समक्ष में सुना गया। विचारोपरांत आवेदिका श्रीमती सावित्री यादव बेवा स्व. बंधन यादव निवासी भिटठीलकला महुवाटिकरा तहसील अम्बिकापुर के स्वामित्व की ग्राम भिटठीकला तहसील अम्बिकापुर मे स्थित भूमि खसरा कमांक 782,783,790 रकबा क्रमशः 0.680,0.502,0.089 कुल रकबा 1.271 हे. भूमि के कय-विक्रय पर आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिये रोक लगाई जाती है एवं उक्त भूमि पर यथास्थिति बनाये जाने का निर्देश दिया गया है।

 

कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बिकापुर को मामले की जांच कर 7 दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही तहसीलदार अम्बिकापुर को भी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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