युवती का दैहिक शोषण करने वाले आरोपी पर बतौली पुलिस की त्वरित कार्यवाही
रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार
सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र में युवती के साथ विवाह का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को लेकर सरगुजा पुलिस लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता की वर्ष 2022 में विक्रम सिंह निवासी गहिला (गौटियापारा), थाना बतौली से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से पहचान हुई थी। बाद में दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। आरोप है कि 05 अक्टूबर 2022 को आरोपी विक्रम सिंह पीड़िता के घर पहुंचा और विवाह करने एवं पत्नी बनाकर रखने का आश्वासन देकर उसे अपने साथ ले गया, जहां पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक आरोपी लगातार शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसी दौरान मई 2025 में पीड़िता गर्भवती हो गई, जिसके बाद आरोपी ने दवा खिलाकर उसका गर्भपात भी करा दिया। बाद में वर्ष 2026 में आरोपी ने पीड़िता से बातचीत बंद कर दी तथा विवाह करने से इंकार कर दिया।
पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना बतौली में दिनांक 06 मई 2026 को अपराध क्रमांक 57/2026 धारा 64(2)(एम), 69 एवं 88 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बतौली पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी विक्रम सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी विक्रम सिंह पिता पन्न सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी गहिला (गौटियापारा), थाना बतौली, जिला सरगुजा को विधिवत गिरफ्तार कर चिकित्सीय परीक्षण उपरांत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, सहायक उप निरीक्षक संजय गुप्ता, आरक्षक राजेश खलखो, राकेश एक्का तथा महिला आरक्षक मेविश खाखा की सक्रिय भूमिका रही।
Author: Chhattisgarhiya News
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