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ड्रंक एंड ड्राइव मामले में मोटरसाइकिल चालक पर 18,000 रुपये का अर्थदंड

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ड्रंक एंड ड्राइव मामले में मोटरसाइकिल चालक पर 18,000 रुपये का अर्थदंड

सरगुजा / सरगुजा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं यातायात नियमों के पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशन में यह अभियान निरंतर जारी है।

इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा तिरंगा चौक, बगीचा रोड के पास वाहन चेकिंग के दौरान एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक CG/15/DG/6028 के चालक को रोका गया। पूछताछ के दौरान चालक ने अपना नाम बिनेश्वर पैकरा (उम्र 38 वर्ष), निवासी बोदा, थाना बतौली बताया।

जांच में पाया गया कि चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था। चिकित्सकीय परीक्षण (डॉक्टरी मुलाहिजा) में भी उसके नशे में होने की पुष्टि हुई। साथ ही चालक के पास न तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस था, न ही वाहन का बीमा और वह बिना हेलमेट के वाहन चला रहा था।

उक्त उल्लंघनों के आधार पर आरोपी चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, 3/181, 146/196 एवं 129/194 (डी) के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा मामले में चालक को 18,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, आरक्षक राजू कुजूर, राजेश खलखो, जोगी बड़ा एवं राकेश एक्का की सराहनीय भूमिका रही।

सरगुजा पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाती है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं तथा अपनी एवं अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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