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ड्रंक एंड ड्राइव के 02 मामलों में वाहन चालकों को 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित

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ड्रंक एंड ड्राइव के 02 मामलों में वाहन चालकों को 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित

 

बतौली / सरगुजा जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देशन में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

 

इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान दो अलग-अलग मामलों में शराब का सेवन कर दोपहिया वाहन चलाते हुए वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

 

पहले मामले में यामाहा आर-15 मोटरसाइकिल क्रमांक CG/13/AL/8931 के चालक नकुल यादव, पिता जगनारायण यादव, उम्र 22 वर्ष, निवासी खड़धोवा थाना बतौली को जांच के दौरान रोका गया। वहीं दूसरे मामले में वाहन क्रमांक CG/15/DC/1488 के चालक विनोद यादव, पिता धनई यादव, उम्र 26 वर्ष, निवासी खड़धोवा थाना बतौली को भी चेकिंग के दौरान पकड़ा गया।

 

दोनों वाहन चालकों का चिकित्सकीय परीक्षण (डॉक्टरी मुलाहिजा) कराए जाने पर उनके द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाना पाया गया। इस पर दोनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

 

माननीय न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरणों में वाहन चालकों को प्रत्येक मामले में 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

 

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, रविश लकड़ा तथा आरक्षक राजू कुजूर, जोगी बड़ा, राजेश खलखो, संतोष बरवा एवं विकास एक्का की सक्रिय भूमिका रही।

 

पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें तथा शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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