क्या CGMSC में नियमों को ताक पर रखकर हुआ करोड़ों का भुगतान
सीजीएमएससी में नियमविरुद्ध भुगतान संबंधी शिकायत पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब
रायपुर, 20 जनवरी 2026: लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन (सीजीएमएससी) में नियमों के विपरीत शासकीय राशि के भुगतान से संबंधित एक गंभीर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रबंध संचालक, सीजीएमएससी से तथ्यात्मक प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।विभाग को प्राप्त शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता श्री व्ही. के. दास द्वारा Ms ANG Life Science India Ltd, बद्दी को कथित रूप से नियमविरुद्ध तरीके से करोड़ों रुपये का शासकीय भुगतान किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में तत्कालीन प्रबंध संचालक श्री चंद्रकांत वर्मा, जीएम (फाइनेंस) श्रीमती मिनाक्षी गौतम एवं जीएम (टेक्निकल) श्री हिरेन मनुभाई पटेल के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी। उक्त शिकायत पर विभागीय पत्र दिनांक 09.04.2025 के माध्यम से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया था, जो अब तक अपेक्षित है।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो से भी स्मरण पत्र क्रमांक ब्यूरो/शिकायत/आर-163(25)/जी-598, दिनांक 12.01.2026 प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रति संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंध में समस्त तथ्यों का परीक्षण आवश्यक है तथा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीजीएमएससी से तत्काल तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Author: Chhattisgarhiya News
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