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ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में वाहन चालक को 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

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ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में वाहन चालक को 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

अंबिकापुर / थाना लुन्ड्रा पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही  शराब सेवन कर बिना लाइसेंस दोपहिया वाहन चलाने पर की गई कानूनी कार्रवाई। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देश में जिलेभर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना लुन्ड्रा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अपाचे मोटरसाइकिल क्रमांक CG/15/EH/3294 को रोककर जांच की गई। पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम धनेश्वर सिंह पिता प्रकाश सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी पटोरा थाना लुन्ड्रा बताया।

मौके पर ब्रेथ ऐनालाइजर से जांच करने पर वाहन चालक को शराब के नशे में धुत्त होकर वाहन चलाते पाया गया तथा चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं पाया गया।

पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा- 185, 3/181 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा चालक को ₹15,000/- (रूपए पंद्रह हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुलिस की अपील सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें व शराब पीकर वाहन न चलाएँ। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

कार्यवाही में सम्मिलित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी थाना प्रभारी उप निरीक्षक आर. एन. पटेल सहायक उप निरीक्षक शिवचरण साहू आरक्षक इबनुल खान, बालकेश्वर

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Author: Chhattisgarhiya News

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