सड़क पर पशुओं की आवाजाही रोकने हेतु कड़े निर्देश जारी
अम्बिकापुर, 20 सितम्बर 2025/
माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक WP (PIL) No. 58/2019 एवं 63/2019 में दिनांक 08.07.2024 को पारित आदेश के परिपालन में जिले में पशुओं को सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूमने से रोकने हेतु सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) से प्राप्त प्रस्ताव तथा लोकहित, लोक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि –
1. जिले के सभी पशु मालिक अपने पशुओं को बांधकर रखेंगे।
2. किसी भी परिस्थिति में पशुओं को सार्वजनिक मार्गों एवं स्थलों पर स्वतंत्र रूप से न छोड़ा जाए और न ही एकत्रित होने दिया जाए।
यदि पशु मालिक इन निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध –
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-285 एवं 291 के तहत दंडात्मक कार्यवाही (सजा एवं जुर्माना),
पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा-11(1) सहित अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिले में हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग-130 पर लगभग 08 आवारा गायों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की घटना को गंभीरता से लिया गया है। बरसात के मौसम में फसल और चारे की कमी के चलते सड़कों पर पशुओं की बढ़ती आवाजाही से दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, जिससे आम जनता और पशुओं दोनों की सुरक्षा संकट में पड़ रही है।
पूर्व में भी जिला एवं ग्राम स्तर पर पशु नियंत्रण समितियाँ गठित की गई थीं, किंतु पशुपालकों की लापरवाही एवं गैरजिम्मेदाराना रवैये से स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है।
जिला प्रशासन ने सभी पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को नियंत्रित रखें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएँ समाप्त हों और ज
न-धन की हानि रोकी जा सके।
Author: Chhattisgarhiya News
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