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शादी का झांसा देकर महिला से शारीरिक संबंध बनाने का आरोपी झारखंड से गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

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शादी का झांसा देकर महिला से शारीरिक संबंध बनाने का आरोपी झारखंड से गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

बतौली, जिला सरगुजा। थाना बतौली पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिला से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी पंकज कुमार सिंह पिता राजेश राम, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम भड़गावा, थाना चैनपुर भड़गावा, जिला पलामू (झारखंड) को गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 115/2026, धारा 69 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 07 सितंबर 2026 को थाना बतौली में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उसके पति की वर्ष 2025 में मृत्यु हो चुकी है और वह अपने तीन बच्चों व सास के साथ ससुराल में रहती है। इसी दौरान टिरंग स्थित क्रेशर प्लांट में माइनिंग ऑपरेटर के रूप में कार्यरत पंकज कुमार सिंह का उसके घर के सामने स्थित किराना दुकान में आने-जाने के दौरान परिचय हुआ।

दोनों के बीच बातचीत बढ़ने के बाद आरोपी ने महिला से शादी करने और उसे पत्नी बनाकर रखने का भरोसा दिलाया। पुलिस के मुताबिक, 29 जुलाई 2026 को आरोपी ने महिला के घर पहुंचकर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे और आरोपी ने कई बार महिला से शारीरिक संबंध बनाए। बाद में महिला को पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। इसके बाद आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।

रिपोर्ट पर थाना बतौली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता का धारा 180 बीएनएसएस के तहत कथन दर्ज किया गया। सहमति प्राप्त कर महिला का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया तथा आवश्यक जैविक नमूने सुरक्षित कर विधिवत जब्त किए गए। आरोपी का भी चिकित्सकीय एवं लैंगिक परीक्षण कराया गया।

पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। विवेचना में प्राप्त पीड़िता एवं गवाहों के कथन तथा चिकित्सकीय रिपोर्टों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध घटित करना प्रमाणित पाए जाने पर उसे 08 सितंबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को देकर पावती प्राप्त की गई।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया तथा उसे न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस द्वारा मामले में आगे की विवेचना जारी होने का हवाला देते हुए 22 सितंबर 2026 तक न्यायिक रिमांड की मांग की गई है।

पुलिस कार्रवाई में थाना प्रभारी विवेक सेंगर, आरक्षक राकेश एक्का, राजेश खलखो, राजू कुजूर, भागलू, संतोष बरवा, एलसी मेरी क्लेरेट तिर्की एवं एलएचसी मेबिश खाखा सहित थाना बतौली पुलिस टीम की भूमिका रही।

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Author: Chhattisgarhiya News

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