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कृषि पंप कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली, शिकायत सही मिलने पर लाइनमैन निलंबित

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कृषि पंप कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली, शिकायत सही मिलने पर लाइनमैन निलंबित

अम्बिकापुर 02 जुलाई 2026/ कृषि पंप विद्युत कनेक्शन एवं ट्रांसफॉर्मर लगाने के नाम पर अवैध वसूली करने के मामले में कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग द्वारा लाइनमैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत महारानीपुर (देऊरपारा) बेलडांड़ के किसानों द्वारा शिकायत की गई थी कि राजापुर वितरण केंद्र में पदस्थ लाइनमैन चन्द्रकुमार सिदार द्वारा सिंचाई के लिए कृषि पंप विद्युत कनेक्शन एवं ट्रांसफॉर्मर लगाने के नाम पर 7 हजार रुपए तथा उससे अधिक की राशि वसूल रहे हैं। शिकायत की जांच में आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि परि. श्रेणी-1 (ला.) चन्द्रकुमार सिदार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महारानीपुर के देऊरपारा एवं चिड़ापारा के ग्रामीणों से कृषि पंप कनेक्शन के नाम पर अवैध रूप से राशि की वसूली की है। कार्यपालन यंत्री (सं/सं) संभाग अंबिकापुर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के उल्लंघन एवं कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने पर चन्द्रकुमार सिदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय बलरामपुर वितरण केंद्र निर्धारित किया गया है।

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Author: Chhattisgarhiya News

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