सूकर पालन प्रक्षेत्र सकालो में वित्तीय अनियमितता की शिकायत जांच में कई आरोप प्रमाणित
डॉ. अजय अग्रवाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा
अम्बिकापुर, 27 जून। शासकीय सूकर पालन प्रक्षेत्र सकालो के प्रबंधक डॉ. अजय अग्रवाल के विरुद्ध आहरण एवं संवितरण (DDO) अधिकारों के कथित दुरुपयोग तथा वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत पर उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, अम्बिकापुर द्वारा की गई विभागीय जांच में शिकायत के सभी प्रमुख बिंदु प्रमाणित पाए गए हैं।
उपसंचालक डॉ. आर.पी. शुक्ला द्वारा 19 जून 2026 को संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, नया रायपुर को भेजी गई जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि स्थानांतरित एवं कार्यमुक्त हो चुके अधिकारी डॉ. सी.के. मिश्रा का वेतन नियमों के विपरीत शासकीय सूकर पालन प्रक्षेत्र सकालो के डीडीओ से लगातार आहरित किया गया।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार डॉ. सी.के. मिश्रा को 10 जुलाई 2025 को गरियाबंद जिले के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया था। इसके बावजूद जुलाई 2025 सहित नवंबर 2025 से मई 2026 तक उनका वेतन सकालो के डीडीओ कोड से आहरित किया गया। जांच में यह भी उल्लेख किया गया है कि डॉ. अजय अग्रवाल को कार्यमुक्ति, अवकाश स्वीकृत न होने तथा स्थानांतरण की जानकारी होने के बावजूद वेतन भुगतान किया गया।
प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस कृत्य से शासन के आदेशों, महाधिवक्ता के अभिमत तथा वित्तीय नियमों की अवहेलना हुई है और इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता, आहरण-संवितरण अधिकारों के दुरुपयोग तथा शासकीय राशि के गबन की श्रेणी में माना गया है।
जांच में यह भी उल्लेख किया गया है कि डॉ. अजय अग्रवाल को केवल सूकर पालन प्रक्षेत्र के प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया था, जबकि उन्हें विधिवत डीडीओ का प्रभार प्रदान किए जाने का कोई आदेश उपलब्ध नहीं पाया गया। इसके बावजूद उनके द्वारा लगातार शासकीय निधियों का आहरण किए जाने का उल्लेख प्रतिवेदन में किया गया है।
उपसंचालक ने जांच प्रतिवेदन में डॉ. अजय अग्रवाल के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने, अनधिकृत भुगतान की गई राशि की वसूली करने तथा उनके आहरण एवं संवितरण संबंधी अधिकार वापस लेने की अनुशंसा संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं को भेजी है।
Author: Chhattisgarhiya News
सच्ची बात सिर्फ छत्तीसगढ़िया न्यूज़ के साथ








