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ड्रंक एंड ड्राइव मामले में ट्रक चालक पर 10,000 रुपये का अर्थदंड

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ड्रंक एंड ड्राइव मामले में ट्रक चालक पर 10,000 रुपये का अर्थदंड

सरगुजा / सरगुजा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में एक ट्रक चालक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय द्वारा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया गया।

डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक CG/15/EB/8183 को रोककर चालक से पूछताछ की गई।

पूछताछ में चालक ने अपना नाम रुपेश पोयम, पिता रामसुंदर पोयम, उम्र 24 वर्ष, निवासी बिमलापुर, थाना त्रिकुंडा, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज बताया। जांच के दौरान चालक के शराब के नशे में होने की आशंका पर उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया गया, जिसमें उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई।

इसके पश्चात चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा मामले में सुनवाई करते हुए ट्रक चालक को 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर सहित थाना बतौली के अधिकारी एवं कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल रहे।

सरगुजा पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें तथा शराब के नशे में वाहन चलाकर अपनी एवं अन्य लोगों की जान जोखिम में न डालें।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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