शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मिली जमानत
बिलासपुर / छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए ईओडब्ल्यू और ईडी के मामलों में जमानत युक्ति स्वीकार की है। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने यह निर्णय सुनाया, जिसके तहत चैतन्य बघेल जेल से रिहा हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को उनके जन्मदिन पर भिलाई स्थित निवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था, जहां उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में उनकी जमानत याचिका खारिज कर हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने राहत दी है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि शराब घोटाला भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल (2019-2023) से जुड़ा करोड़ों रुपये का मामला है।
Author: Chhattisgarhiya News
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