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शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा, तीन चालकों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना

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शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा, तीन चालकों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना

अम्बिकापुर/सरगुजा, 16 जून 2026। जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को लेकर सरगुजा पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने वाले तीन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत सख्त कार्रवाई की है।

पुलिस द्वारा वाहन जांच के दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 CK 9747 के चालक लिखन राम निवासी झरगंवा थाना बतौली, CG 15 EB 4859 के चालक भूपेन्द्र पैंकरा निवासी सोनतराई थाना सीतापुर तथा CG 29 AE 4392 के चालक भान साय निवासी ग्राम खोपा थाना विश्रामपुर को नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया।

तीनों चालकों का चिकित्सकीय परीक्षण (डॉक्टरी मुलाहिजा) कराया गया, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि होने पर संबंधित मोटरसाइकिलों को जब्त कर प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत तीनों मामलों में 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इस प्रकार कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डीआईजी एवं एसएसपी के निर्देश पर जिले में शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट वाहन चलाने, तीन सवारी बैठाने तथा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आम नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने एवं सुरक्षित वाहन संचालन करने की अपील की गई है।

इस कार्रवाई में थाना बतौली पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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