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ड्रंक एंड ड्राइव के 02 मामलों में वाहन चालकों पर ₹20,000 का अर्थदंड

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ड्रंक एंड ड्राइव के 02 मामलों में वाहन चालकों पर ₹20,000 का अर्थदंड

बतौली / थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई

शराब सेवन कर दोपहिया वाहन चलाने पर की गई सख्त कार्रवाई

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार सख्ती जारी

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देशन में जिले भर में लगातार सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दो दोपहिया वाहन चालकों को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया।

पहला मामला – वाहन: बजाज पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक CG/15/DC/5266

चालक: खेमलाल सिदार, पिता – ह्रदय साय सिदार, उम्र 35 वर्ष, निवासी – बालक पोड़ी, थाना कापू, जिला रायगढ़

दूसरा मामला – वाहन: एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक CG/15/DZ/2946

चालक: टिकेश्वर बीसी, पिता – हिरसी केस बीसी, उम्र 38 वर्ष, निवासी – गुजरवार, थाना लुंड्रा, जिला सरगुजा

मौके पर ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर दोनों वाहन चालक शराब के नशे में पाए गए। उक्त दोनों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से प्रत्येक पर ₹10,000/- का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए कुल ₹20,000/- का जुर्माना लगाया गया।

संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर एवं उनकी टीम की सक्रिय भूमिका रही।

सरगुजा पुलिस आमजन से अपील करती है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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