Search
Close this search box.

नियमों के विपरीत आचरण के कारण व्याख्याता (एल.बी.) निलंबित

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

अम्बिकापुर 08 अगस्त 2024/ सरगुजा संभागायुक्त द्वारा व्याख्याता (एल.बी.) राजपाल देव खटकर को नियमों के विपरीत आचरण के कारण निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी, सरगुजा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर शा.क.उ.मा.वि. बतौली के व्याख्याता (एल.बी.) राजपाल देव खटकर के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत की जाँच विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बतौली से कराई गई। जांच प्रतिवेदन में छात्रा के साथ बदसलूकी की जानकारी सहित उक्त व्यक्ति के विद्यालयीन गतिविधियों में रूचि न लेकर हमेशा अवांछनीय गतिविधयों में लिप्त रहना, विद्यालयीन समय का ध्यान नहीं रखना, संस्था प्रमुख के आदेश निर्देश का पालन नहीं करना आदि नियमों के विपरीत आचरण की जानकारी प्रस्तुत की गई।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त व्यक्ति का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है। छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत उक्त व्याख्याता (एल.बी.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा अम्बिकरपुर नियत किया जाता है, निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

सच्ची बात सिर्फ छत्तीसगढ़िया न्यूज़ के साथ

Leave a Comment

और पढ़ें