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बतौली थाना में नवीन कानून के संबंध में कार्य शाला का आयोजन किया गया 

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बतौली / नवीन कानून के संबंध में कार्य शाला का आयोजन किया गया बतौली थाना में किया गया कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए बतौली थाना प्रभारी ने कहा कि समाज के सभी वर्गों मे नवीन कानूनों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उक्त सेमिनार का आयोजन किया गया हैं, सेमिनार का मुख्य उद्देश्य आमनागरिकों की दिनचर्या से जुड़े हुए कानूनों एवं आमनागरिकों कों प्रभावित करने वाले कानूनों के सम्बन्ध मे जानकारी प्रदान करना हैं, पूर्व प्रचलित क़ानून सन 1860 से देश मे प्रभावशील था और यही क़ानून आमलोगो की सामान्य दिनचर्या का हिस्सा रहे हैं, पूर्व प्रचलित क़ानून लम्बे समय से चले आ रहे थे, नवीन कानूनों के सम्बन्ध मे कार्यशाला एवं सेमिनार के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगो कों क़ानून मे हुए बदलाव की जानकारी दी जा रही हैं, नवीन क़ानून मे जीरो एफआईआर की सुविधा हैं, जिसमे आम व्यक्ति किसी भी छेत्र के थाने मे अपनी शिकायत एवं रिपोर्ट दर्ज करा सकता हैं, थाना छेत्र की सीमा कों दूर करने के अन्य प्रावधान भी दिए गए हैं जीरो एफआईआर के तहत अपराध दर्ज कर सम्बंधित थाने कों प्रकरण अग्रिम जांच हेतु निश्चित समयावधि मे भेजा जाना होगा, साथ ही नवीन क़ानून मे कई ऐसे ही कई बदलाव किये गए हैं जो आमनागरिकों के प्रति जवाबदेही तय करते हैं एवं दंड व्यवस्था से न्याय व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया गया हैं उपरोक्त नवीन क़ानून भारतीय परिस्तिथियो कों ध्यान मे रख कर भारतीयों द्वारा तैयार किया गया हैं, वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कों प्राथमिक साक्ष्य के रूप शामिल किया गया हैं, पुराने क़ानून की स्वीकार्यता नवीन परिस्थितियो के हिसाब से भिन्न थी, अब साइबर अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध, मॉब लिंचिंग सम्बन्धी अपराधों की नवीन परिस्थितियों कों ध्यान मे रखकर नवीन क़ानून कों लागु किया जाना आवश्यक था।

सेमिनार कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए बतौली तहसीलदार तारा सिंह कहा कि 01 जुलाई 2024 से नया क़ानून लागु होना सुनिश्चित हैं, पुराने कानूनों मे कुछ व्यवहारिक परिवर्तन किया गया हैं, कुछ नियम बदले गए हैं, और कुछ नियम जो वर्तमान के लिए आवश्यक थे उन्हें जोड़ा गया हैं, जिला प्रशासन, पुलिस एवं माननीय न्यायालय द्वारा आमनागरिकों को नवीन क़ानून के सम्बन्ध मे सम्यक जानकारी दी जा रही हैं, न्याय प्रणाली मे पारदर्शिता लाने के लिए नागरिक केंद्रित क़ानून बनाया गया हैं, आप सब नवीन क़ानून का प्रचार प्रसार करें, जन जन तक नवीन कानूनों कों पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी हैं, पुराने कानूनों मे बदलाव कर नवीन कानूनों कों सरल एवं पारदर्शी किया गया हैं, एवं आमजनता कों अपने अधिकारों की रक्षा हेतु नये क़ानून को आत्मसात करने की जानकारी दी गई। इस दौरान बतौली तहसीलदार तारा सिंह, बतौली थाना प्रभारी भरत लाल साहू, चंद्र प्रताप तिवारी, बतौली सरपंच हिंद लाल, ग्रामीण एवं आमजन मौजूद थे।

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Author: Chhattisgarhiya News

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