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ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में वाहन चालक पर ₹10,000 का अर्थदंड

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बतौली / सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देशन में सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार सघन जांच एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक CG/15/DX/0184 के चालक को मौके पर रोककर जांच की गई। पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम रुपेश केरकेट्टा, पिता विश्वनाथ केरकेट्टा, उम्र 23 वर्ष, निवासी घोघरा बेंदोकोना, थाना बतौली बताया।
ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया। उक्त कृत्य यातायात नियमों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर अनावेदक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में दोष सिद्ध पाए जाने पर वाहन चालक को ₹10,000 (दस हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया।
सरगुजा पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाती है कि वे यातायात नियमों का पालन करें एवं शराब सेवन कर वाहन न चलाएं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।
इस सम्पूर्ण कार्यवाही में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अधिकारी/कर्मचारी:
थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर,
सहायक उप निरीक्षक नारायण सिंह मरावी,
प्रधान आरक्षक अनूप कुजुर,
महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट,
आरक्षक राजेश खलखो, गजानंद सिंह, विकाश एक्का, हिमांशु पाण्डेय, राजू कुजूर, जोगी बड़ा, भगलू राम।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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