पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत सरगुजा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 04 आरोपी गिरफ्तार
बतौली / थाना बतौली पुलिस द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 06 रास भैंसा (मवेशी) जप्त किए हैं।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—
प्रार्थी विश्वनाथ यादव, निवासी पोकसरी, थाना बतौली द्वारा दिनांक 10/01/2026 को थाना बतौली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ग्राम भटको लगरू चौक के पास आरोपी तेजू बरगाह, शिवरचन नगेशिया एवं मुनेश बरगाह द्वारा 06 रास भैंसों को बेरहमी से मारते-पीटते, भूखे-प्यासे हालत में पैदल हांकते हुए अवैध रूप से तस्करी कर बुचड़खाना ले जाया जा रहा था।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बतौली में अपराध क्रमांक 05/26 अंतर्गत
छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10
एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(घ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने अपना नाम—
तेजू बरगाह पिता सुखदेव बरगाह उम्र 45 वर्ष
शिवरचन नगेशिया पिता सालहेर उम्र 50 वर्ष
मुनेश बरगाह पिता सुन्दर बरगाह उम्र 35 वर्ष
(तीनों निवासी पाटीपारा, थाना दरिमा)
बताया। पूछताछ में आरोपियों ने 06 रास भैंसों को पाटीपारा से कठरापारा निवासी नवरतन बरगाह के कहने पर बुचड़खाना ले जाना स्वीकार किया।
आरोपियों के मेमोरण्डम कथन के आधार पर मामले में संलिप्त चौथे आरोपी—
नवरतन बरगाह पिता पीताम्बर यादव उम्र 60 वर्ष, निवासी शिवनाथपुर, थाना सीतापुर
को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में मवेशियों को बुचड़खाना ले जाने की घटना स्वीकार की।
पुलिस द्वारा 06 रास मवेशियों को सुरक्षित रूप से जप्त कर लिया गया है। आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, सहायक उप निरीक्षक नारायण सिंह मरावी, प्रधान आरक्षक अनूप कुजुर, महिला आरक्षक मेरी क्लारेट, आरक्षक राजेश खलखो, गजानंद सिंह, विकास एक्का, हिमांशु एवं राजू की सराहनीय भूमिका रही।
Author: Chhattisgarhiya News
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