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गंभीर चोट कारित करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार

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गंभीर चोट कारित करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार

 

बतौली। थाना बतौली पुलिस द्वारा गंभीर चोट पहुँचाने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

 

घटना का विवरण:

दिनांक 19/07/2025 को प्रार्थी मानसाय साकिन तरईडांड आमापारा थाना बतौली बकरी चराकर घर लौट रहा था। रास्ते में आरोपी सुखराम कोरवा एवं उसकी पत्नी मिले। बातचीत के दौरान आरोपी ने पत्नी से बात करने को लेकर आपत्ति जताई।

शाम लगभग 07:00 बजे आरोपी टांगी लेकर प्रार्थी के घर के पास आया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर सिर में टांगी से वार कर दिया, जिससे प्रार्थी गंभीर रूप से घायल हुआ।

 

कानूनी कार्रवाई:

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बतौली में अपराध क्रमांक 74/25, धारा 296, 351(3), 115(2) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। चिकित्सकीय परीक्षण में चोट गंभीर प्रकृति की पाई गई, जिसके बाद प्रकरण में धारा 118(2) बी.एन.एस. जोड़ी गई।

 

गिरफ्तारी एवं जप्ती:

पुलिस टीम ने आरोपी सुखराम आत्मज स्व. बिकनाराम, उम्र 35 वर्ष, साकिन गोविन्दपुर अमटी झरिया थाना बतौली को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त टांगी जप्त की गई। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है।

 

पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका:

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी बतौली उप निरीक्षक सी.पी. तिवारी, सहायक उप निरीक्षक संजय गुप्ता, प्रधान आरक्षक बीरेंद्र बंजारे, आरक्षक राजेश खलखो एवं राजू कुजूर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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