

बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में तीन आरोपियों को फांसी, एक को आजीवन कारावास
सूरजपुर। बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में सूरजपुर जिला न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मामले में तीन आरोपियों को फांसी की सजा तथा एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय के न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने आरोपी कुलदीप साहू, रिंकू उर्फ फूल सिंह एवं चंद्रकांत चौधरी, जो पूर्व में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, को दोषसिद्ध पाए जाने के बाद फांसी की सजा सुनाई। वहीं आर्यन उर्फ गोल्डी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
13 अक्टूबर 2024 की रात हुआ था दोहरा हत्याकांड
मामला 13 अक्टूबर 2024 की रात का है। सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तत्कालीन प्रधान आरक्षक के घर में उनकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था और प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था।
छह आरोपियों के खिलाफ चला था मुकदमा
इस बहुचर्चित मामले में कुल छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला। इनमें से दो आरोपियों को पूर्व में न्यायालय द्वारा बरी किया जा चुका है, जबकि आज सुनाए गए फैसले में चार आरोपियों को अलग-अलग सजा दी गई।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है। हालांकि, फांसी की सजा के मामलों में आगे की न्यायिक प्रक्रिया और उच्च न्यायालय की पुष्टि की प्रक्रिया लागू होती है।
Author: Chhattisgarhiya News
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