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ड्रंक एंड ड्राइव के दो मामलों में वाहन चालकों पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड

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ड्रंक एंड ड्राइव के दो मामलों में वाहन चालकों पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड

बतौली, सरगुजा। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा लगातार सख्ती बरती जा रही है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशन में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान दोपहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान बजाज पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक CG/14/MQ/7584 के चालक कुलदीप ठाकुर (20 वर्ष), पिता कैलाश ठाकुर, निवासी खड़धोवा थाना बतौली तथा टीवीएस स्टार स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल क्रमांक CG/15/DP/7607 के चालक सुपील नागेश (34 वर्ष), पिता धनसाय नागेश, निवासी डहौली थाना लुंड्रा को रोका गया।

दोनों वाहन चालकों का चिकित्सकीय परीक्षण कराए जाने पर वे शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। इस पर उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दोनों मामलों में वाहन चालकों को प्रत्येक पर 10,000-10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, आरक्षक राजू कुजूर, जोगी बड़ा, राजेश खलखो एवं विकाश एक्का की सक्रिय भूमिका रही।

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन कर अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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