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ड्रंक एंड ड्राइव के 03 मामलों में वाहन चालकों पर 45,100/- रुपये का जुर्माना

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ड्रंक एंड ड्राइव के 03 मामलों में वाहन चालकों पर 45,100/- रुपये का जुर्मान

 

सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा, श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गाँधी चौक पर चेकिंग अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कठोर कार्रवाई की गई।

 

मामलों का विवरण:

 

1. पहला मामला:

 

वाहन: मोटरसाइकिल (क्रमांक CG/29/AF/8257)

 

चालक: बबलू कुजूर, उम्र 37 वर्ष, निवासी: सेमरा सम्बलपुर, थाना जयनगर, जिला सूरजपुर

 

अपराध: शराब के नशे में खतरनाक तरीके से वाहन चलाना और दस्तावेज प्रस्तुत न करना।

 

जुर्माना: ₹16,500/-

 

धाराएं: 184, 185, 3/181, 130(3)/177 मोटर वाहन अधिनियम।

 

 

 

2. दूसरा मामला:

 

वाहन: मोटरसाइकिल (क्रमांक BR/30/AK/3620)

 

चालक: बासुकीनाथ शाह, उम्र 47 वर्ष, निवासी: रामनगर, बिहार

 

अपराध: शराब के नशे में तेज और खतरनाक वाहन संचालन।

 

जुर्माना: ₹11,500/-

 

कार्रवाई: चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने हेतु पत्र आरटीओ कार्यालय को भेजा गया।

 

धाराएं: 184, 185, 130(3)/177 मोटर वाहन अधिनियम।

 

 

 

3. तीसरा मामला:

 

वाहन: मोटरसाइकिल (क्रमांक CG/15/AE/4466)

 

चालक: आकाश पैकरा, उम्र 24 वर्ष, निवासी: आमगांव, थाना जयनगर, जिला सूरजपुर

 

अपराध: तीन सवारी के साथ शराब के नशे में तेज और खतरनाक तरीके से वाहन चलाना।

 

जुर्माना: ₹17,100/-

 

धाराएं: 184, 185, 128/194(सी), 3/181, 177 मोटर वाहन अधिनियम।

 

 

 

 

यातायात पुलिस की सक्रियता:

 

इस कार्यवाही के दौरान यातायात शाखा प्रभारी निरीक्षक अश्वनी सिंह और उनकी टीम ने अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाई।

 

यातायात पुलिस आम जनता से अपील करती है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।

 

 

 

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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