

सोशल मीडिया विवाद मामले में आकांक्षा टोप्पो को मिली जमानत, 50 हजार के मुचलके पर रिहाई का रास्ता साफ
25-25 हजार रुपये के दो जमानतदारों की शर्त पर न्यायालय ने दी राहत, जांच में सहयोग करना होगा अनिवार्य
अंबिकापुर। सोशल मीडिया पर कथित रूप से विवादित, भड़काऊ एवं आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के बहुचर्चित मामले में आरोपी आकांक्षा टोप्पो को माननीय न्यायालय से राहत मिली है। न्यायालय ने 50 हजार रुपये के मुचलके और 25-25 हजार रुपये के दो जमानतदारों की शर्त पर उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
क्या है पूरा मामला?
आकांक्षा टोप्पो के सोशल मीडिया अकाउंट से कथित रूप से विवादित एवं आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट किए जाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर अंबिकापुर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
न्यायालय से मिली राहत
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से राहत की मांग की गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने निर्धारित शर्तों के साथ जमानत स्वीकृत कर दी। जमानत मिलने के बाद आरोपी की जेल से रिहाई की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी सामने आई है।
जमानत के लिए क्या होंगी शर्तें?
आरोपी को 50,000 रुपये का मुचलका भरने के साथ 25,000-25,000 रुपये के दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे। इसके अतिरिक्त जमानत आदेश में निर्धारित अन्य शर्तों का पालन करना होगा।
जमानत का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं
इस मामले में जमानत मिलना आरोपी के दोषमुक्त होने का प्रमाण नहीं है। जमानत न्यायिक प्रक्रिया के दौरान दी जाने वाली कानूनी राहत है। मामले की जांच और न्यायालय में आगे की कार्यवाही के बाद ही आरोपों पर अंतिम निर्णय होगा।
Author: Chhattisgarhiya News
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