

अवैध विद्युत कनेक्शन से करंट लगने पर युवक की मौत, गैर इरादतन हत्या का आरोपी गिरफ्तार
बतौली। थाना बतौली पुलिस ने अवैध रूप से विद्युत तार बिछाकर जंगली जानवरों के शिकार का प्रयास करने के दौरान करंट की चपेट में आने से हुई मृत्यु के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त विद्युत तार भी जप्त किया है।
🔹 क्या है पूरा मामला?
दिनांक 12 सितंबर 2026 को सूचक राम कैलाश ने थाना बतौली में सूचना दी कि उसका भाई रामकृष्णा कोरवा अपने साथियों के साथ बाड़ी की सफाई का काम कर रहा था। इसी दौरान सुबह करीब 10:30 बजे झाड़ियों को हटाने के लिए लकड़ी का गेंड़ा लेने जाते समय वह मनबहाल कोरवा के मक्के के खेत के पास बिछाए गए विद्युत तार के संपर्क में आ गया।
विद्युत करंट लगने से रामकृष्णा कोरवा की मौके पर ही मृत्यु हो गई।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी मनबहाल कोरवा द्वारा अपने घर से अवैध विद्युत कनेक्शन लेकर मक्का फसल के किनारे जंगली जानवरों, विशेषकर सुअर के शिकार के उद्देश्य से नंगा जीआई विद्युत तार बिछाया गया था, जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा था। इसी तार के संपर्क में आने से मृतक की मृत्यु हुई।
मामले में पुलिस द्वारा मर्ग क्रमांक 63/2026, धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जांच शुरू की गई। जांच के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना बतौली में अपराध क्रमांक 117/2026, धारा 105 बीएनएस एवं 135 विद्युत अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
🔹 आरोपी गिरफ्तार, विद्युत तार जप्त
विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा संदेही मनबहाल राम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मनबहाल राम पिता कमंडल, उम्र 44 वर्ष, निवासी बासाझाल, थाना बतौली बताया।
पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त विद्युत तार जप्त किया गया। प्रकरण में पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
पुलिस टीम की भूमिका
सम्पूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर के नेतृत्व में आरक्षक राकेश एक्का, वीरेंद्र बंजारे, राजेश खलखो, जोगी बड़ा सहित थाना बतौली के अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस की अपील: अवैध रूप से विद्युत तार बिछाकर जंगली जानवरों के शिकार का प्रयास न करें। ऐसे विद्युत कनेक्शन से किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
Author: Chhattisgarhiya News
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