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बतौली में करंट से किसान की दर्दनाक मौत, अवैध हुकिंग से सिंचाई के दौरान हुआ हादसा

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बतौली में करंट से किसान की दर्दनाक मौत, अवैध हुकिंग से सिंचाई के दौरान हुआ हादसा

बतौली (सरगुजा)। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र में अवैध बिजली हुकिंग के दौरान करंट लगने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम करीब 5 बजे ग्राम पंचायत झरगांव की है, जहां खेत में धान की फसल की सिंचाई करते समय किसान कटे हुए नंगे बिजली के तार की चपेट में आ गया। शव शनिवार दोपहर खेत में बरामद हुआ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रतन पैंकरा (41 वर्ष), पिता स्वर्गीय सकल राम पैंकरा, निवासी ग्राम पंचायत झरगांव, अपने खेत में धान की रोपाई के लिए सिंचाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि उसने बिजली के खंभे से अवैध हुकिंग कर मोटर पंप चलाया था। शुक्रवार शाम वह खेत में पानी की स्थिति देखने पहुंचा, तभी कटे हुए नंगे तार की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

रातभर तलाश करता रहा परिवार

घटना के समय खेत सुनसान होने के कारण किसी को इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे परिजन दोबारा खेत पहुंचे तो रतन का शव धान के खेत में औंधे मुंह पड़ा मिला, जिसके शरीर से नंगा बिजली का तार चिपका हुआ था।

सूचना मिलने पर बतौली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

बिजली विभाग ने कहा – अवैध कनेक्शन पर नहीं मिलेगा मुआवजा

इस संबंध में बिजली विभाग के सहायक अभियंता (एई) आर.पी. सिंह ने बताया कि अवैध बिजली कनेक्शन से हुई दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी तथा यदि अवैध हुकिंग की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग को क्षेत्र में दो-तीन किसानों द्वारा भी अवैध हुकिंग किए जाने की जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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