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आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर सोशल मीडिया पर दादागिरी दिखाना युवकों को पड़ा भारी, दोनों आरोपी अलग-अलग मामलों में भेजे गए जेल

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आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर सोशल मीडिया पर दादागिरी दिखाना युवकों को पड़ा भारी, दोनों आरोपी अलग-अलग मामलों में भेजे गए जेल

अम्बिकापुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री अमित कुमार के दिशा-निर्देशन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक अम्बिकापुर श्री वासुदेव तिवारी के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के दो युवकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों को पूर्व दर्ज मामलों में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया पर दादागिरी व आपराधिक छवि दर्शाने वाले युवकों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है, तथा इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

पहला मामला: प्रार्थी हिमांशु गोयल, निवासी बरेजपारा अम्बिकापुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 03/08/2025 को जब वह दुकान जाने के लिए घर से निकल रहा था, तभी दो अज्ञात युवक उसके घर की बाउंड्री के भीतर बोरिंग मोटर का तार निकालने का प्रयास कर रहे थे। रोकने पर दोनों युवकों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और ईंट से हमला कर घायल कर दिया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 527/25 धारा 333, 296, 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी सैयद सैफ पिता सैयद सब्बी, उम्र 19 वर्ष, निवासी रसूलपुर थाना अम्बिकापुर को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया है।

दूसरा मामला: प्रार्थी संजय गोयल, निवासी अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर ने रिपोर्ट दी थी कि दिनांक 31/08/2025 की रात लगभग 10:00 बजे उसका एक स्टाफ ने सूचना दी कि एक युवक शराब के नशे में गाली-गलौज कर हंगामा कर रहा है और हाथ में चाकू लेकर घूम रहा है।
प्रार्थी मौके पर पहुँचा तो युवक ने उसे गाली-गलौज कर लात-मुक्कों से हमला किया और चाकू लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी।

रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 622/25 धारा 296, 351(3), 115(2), 305, 331(4), 238 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी अरशद उर्फ आशु अंसारी पिता खुर्रम अंसारी, उम्र 20 वर्ष, निवासी बरेजपारा अम्बिकापुर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। आरोपी आदतन अपराधी है और उसका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है।

पुलिस की अपील: थाना कोतवाली पुलिस ने बताया कि समाज के युवाओं को सही दिशा में प्रेरित करने और गलत प्रवृत्तियों से दूर रखने के उद्देश्य से ऐसे आपराधिक किस्म के युवकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि—

सोशल मीडिया पर हथियार, आपराधिक गतिविधि या दादागिरी का प्रदर्शन करने वालों पर आर्म्स एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की स्थिति में उनके अभिभावक या परिजन भी दोषी माने जाएंगे।

युवाओं से अपील है कि वे समाज के लिए रोल मॉडल बनें, न कि भय और अपराध का पर्याय।

पुलिस टीम: थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार,
प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, जगसाय मरकाम,
आरक्षक लालभुवन सिंह, संतोषी पाण्डेय, सचिन सिन्हा, जगेश्वर मरकाम का विशेष योगदान रहा।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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