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सक्षम न्यायालय के आदेश के विधि विरुद्ध शासकीय भूमि कों भूमि स्वामी हक़ मे दर्ज किये जाने के मामले मे सरगुजा पुलिस की कार्यवाही, मामले मे शामिल आरोपी किया गया गिरफ्तार

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थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई अग्रिम वैधानिक कार्यवाही
पुलिस टीम द्वारा मामले मे प्रकरण सम्बन्धी समस्त दस्तावेज किया गया हैं जप्त
मामले मे शामिल अन्य आरोपी की गिरफ़्तारी शेष हैं, फरार आरोपी का पता तलाश किया जा रहा हैं

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी जयेश कंवर नायब तहसीलदार अम्बिकापुर जिला सरगुजा द्वारा दिनांक 20/12/24 को थाना गांधीनगर आकर लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि ग्राम नेहरूनगर, पंचायत डिगमा तहसील अम्बिकापुर स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 135 रकबा 0.390 हेक्टेयर भूमि को अनावेदक प्रभाष मण्डल के नाम पर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के विधि विरूद्ध रूप से भूमि स्वामी हक में तात्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा द्वारा दर्ज किया गया है। उक्त संबंध में थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 757/24 धारा 409, 420, 120(बी), 467, 468, 471 बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी से भूमि तथा राजस्व न्यायालय में चले प्रकरण संबधित समस्त दस्तावेज को समक्ष गवाहान जप्त कर प्रार्थी से घटना के संबंध में विस्तृत पुछताछ कर कथन दर्ज किया गया है। प्रकरण की विवेचना दौरान पाया गया कि आवेदक आलोक दुबे के द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पर श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार शिकायत की विधिवत् जांच करने पर पाया गया कि प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखो के अनुसार भूमि खसरा नंबर 135 रकबा 0.390 हे. भूमि प्रभाष मंडल आत्मज कालाचन्द के नाम पर दर्ज है। प्रश्नधीन भूमि पूर्व से शासकीय पूनर्वास मद में दर्ज था तथा नवीन बंदोबस्त वर्ष 1995-96 के अनुसार खसरा नंबर 135 रकबा 0.39 हे. भूमि मुरम कंकड़ मद में दर्ज है तथा खसरा पंचशाला के अनुसार भी उक्त भूमि वर्ष 2020-21 तक शासकीय भूमि मुरम कंकड़ मद में दर्ज हैं, ग्राम नेहरूनगर, प.ह.न.-03, रा०नि०म० मंडल अजिरमा में हल्का पटवारी अगस्तुस लकडा की पदस्थापना के दौरान उपरोक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में अनावेदक प्रभाष मंडल आत्मज कालाचंद मंडल का नाम बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से विधि विरुद्ध तरीके से भूमि स्वामी हक में दर्ज कर दिया गया है। अनावेदक प्रभाष मंडल आत्मज कालाचंद के पास पूर्व से ऋण पुस्तिका था उसी ऋण पुस्तिका में उक्त खसरा नंबर की प्रवृष्टि कर दिया गया है जिसके खसरा नंबर के प्रविष्टि के तब्दीलातो का विवरण दर्ज नहीं है। इससे स्पष्ट हैं कि बिना किसी न्यायलयीन आदेश के प्रवृष्टि कर दिया गया है। मामले मे पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी प्रभाष मण्डल के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी प्रभाष मण्डल आत्मज स्व.कालाचंद मण्डल उम्र 42 वर्ष साकिन नेहरूनगर डिगमा थाना गांधीनगर कों हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता हैं, प्रकरण मे अन्य आरोपी की गिरफ़्तारी शेष हैं, फरार आरोपी का पता तलाश किया जा रहा हैं।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, उप निरीक्षक रश्मि सिंह, आरक्षक बृजेश राय, जितेंद्र मिश्रा, घनश्याम देवांगन सक्रिय रहे।

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Author: Chhattisgarhiya News

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