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अनुकंपा नियुक्ति मामले में सहायक ग्रेड-3 निलंबित, विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू

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अनुकंपा नियुक्ति मामले में सहायक ग्रेड-3 निलंबित, विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू

अंबिकापुर। सरगुजा जिले में वर्ष 2017 में हुई अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले में शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक जांच के बाद कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बतौली में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 श्रीमती सीमा कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

विकासखंड मैनपाट से प्राप्त शिकायत के आधार पर मामले की जांच के लिए विभागीय जांच समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा सीमा कुशवाहा की अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मूल अभिलेख, आवेदन पत्र, शपथपत्र, पारिवारिक विवरण एवं सेवा अभिलेखों का परीक्षण किया गया।

2017 में हुई थी अनुकंपा नियुक्ति

जांच प्रतिवेदन के अनुसार स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा की मृत्यु के बाद सीमा कुशवाहा को 16 जून 2017 को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई थी। नियुक्ति के लिए 5 मई 2017 को प्रस्तुत शपथपत्र में परिवार के किसी सदस्य के शासकीय अथवा अर्धशासकीय सेवा में नहीं होने संबंधी घोषणा किए जाने की बात सामने आई है।

प्रारंभिक जांच में उपलब्ध अभिलेखों में परिवार के सदस्यों की शासकीय सेवा से संबंधित स्थिति का उल्लेख मिलने की बात कही गई है। इसी आधार पर विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निलंबन की कार्रवाई की है।

आरोप-पत्र जारी कर होगी नियमित विभागीय जांच

निलंबन अवधि में श्रीमती सीमा कुशवाहा का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

विभाग द्वारा उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत नियमित विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए पृथक से आरोप-पत्र जारी कर संबंधित कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा।

  • विभाग ने स्पष्ट किया है कि निलंबन एक अंतरिम प्रशासनिक कार्रवाई है और इसे आरोपों की अंतिम पुष्टि नहीं माना जा सकता। अनुकंपा नियुक्ति की वैधता एवं पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय विभागीय जांच पूरी होने और संबंधित अभिलेखों के विस्तृत परीक्षण के बाद ही लिया जाएगा।
Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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