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किसानों से अनिवार्य अपील – लकड़ी की बिक्री हेतु शासन की अनुमति आवश्यक

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किसानों से अनिवार्य अपील – लकड़ी की बिक्री हेतु शासन की अनुमति आवश्यक

सीतापुर / सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के सभी किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि यदि आपके पास नीलगिरी, सेमर एवं अन्य इमारती लकड़ी है और आप उसे बेचना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम एसडीएम सीतापुर से विधिवत परमिशन प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना अनुमति लकड़ी की कटाई या बिक्री करना कानूनन अपराध है।हाल ही में बतौली क्षेत्र में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें बाहरी तथा स्थानीय लकड़ी तस्करों द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से लकड़ी कटाई की गई। इस पर प्रशासनिक टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए ट्रक को ज़ब्त किया है। बताया गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों में अक्सर किसानों को उनकी लकड़ी का उचित भुगतान भी नहीं किया जाता, साथ ही प्रशासनिक कार्यवाही के चलते किसानों को अलग से नुकसान झेलना पड़ता है।सभी किसानों से निवेदन है कि यदि आपके क्षेत्र में अनस खान, शब्बीर खान, प्रकाश वर्मा, जमील खान, लाला सिंह अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा लकड़ी की खरीद-बिक्री की बात की जाती है, तो आप परमिशन दिखाए जाने की पुष्टि अवश्य करें एवं अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के पश्चात ही लकड़ी बेचें।प्रशासन का सभी किसानों से अनुरोध है कि विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाकर अपने हित की रक्षा करें और अवैध तस्करी गतिविधियों से स्वयं को सुरक्षित रखें।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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