कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला अगर नर्सिंग कॉलेज का INC से मान्यता नहीं लेकिन स्टेट एवं नर्सिंग कौन्सिल से है परमिशन तो देश-विदेश कहीं भी नर्सिंग के छात्र कर सकते है नौकरी