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भारतीय न्याय संहिता की विशेषताओं पर सरगुजा पुलिस की जनजागरूकता प्रदर्शनी

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भारतीय न्याय संहिता की विशेषताओं पर सरगुजा पुलिस की जनजागरूकता प्रदर्शनी

नया कानून—न्याय दिलाना और न्याय पाना दोनों हुआ सरल

अम्बिकापुर। नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) को जन-जन तक सरल रूप में पहुँचाने तथा आम नागरिकों को नए कानून की विशेषताओं से अवगत कराने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस द्वारा आज कला केन्द्र मैदान में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राजेश अग्रवाल, पर्यटन एवं धार्मिक न्यास मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार थे।

कार्यक्रम में सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री दीपक झा (भा.पु.से.), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.), तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री राहुल बंसल (भा.पु.से.) सहित जिले के अन्य पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे।

नया कानून—आम जनता के लिए सरल, पारदर्शी और प्रभावी

मुख्य अतिथियों एवं पुलिस अधिकारियों ने संबोधित करते हुए बताया कि नवीन भारतीय न्याय संहिता में

साइबर अपराधों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान है।

महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों की प्रक्रिया अब और अधिक शीघ्र व संवेदनशील होगी।

डिजिटल माध्यमों से एकत्रित वीडियो, ऑडियो एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, अब न्यायालय में पूरी तरह से वैध एवं स्वीकार्य होंगे।

सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री श्रुति कामले ने कहा कि नया कानून न्यायालय को न्याय दिलाने और पीड़ितों को न्याय पाने—दोनों ही प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाता है।

 

एक माह चलेगी जन-जागरूकता प्रदर्शनी

साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, डिजिटल साक्ष्य, त्वरित न्याय प्रक्रिया तथा नई धाराओं की व्याख्या को जनता तक पहुँचाने के लिए इस प्रदर्शनी को एक माह तक जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदर्शनी में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़े प्रमुख प्रावधानों को पोस्टर, मॉडल, डिजिटल डिस्प्ले और संवादात्मक सत्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।

कार्यक्रम में जिला अभियोजन कार्यालय के अधिकारी, जिला न्यायालय अम्बिकापुर के विधिक सहायक, अधिवक्ता गण तथा बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी–कर्मचारी उपस्थित रहे।

Chhattisgarhiya News
Author: Chhattisgarhiya News

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